इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को जमानत मिली

राजनीतिक संवाददाता द्वारा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आजम खान की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने काफी लंबे समय से फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को बेल दे दी है।

आजम खान करीब दो साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर राजनेताओं में शुमार आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद है। आजम खान के खिलाफ 87 मुकदमे हैं। इनमें से 86 मुकदमे में उन्हें अलग-अलग अदालतों से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। एक मामले में हाईकोर्ट ने कई महीने से फैसला नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब इस मामले में आजम खान को जमानत मिली है। आजम खान को जमानत के बावजूद जेल से बाहर आने में उनको अभी समय लग सकता है। इसकी वजह तीन दिन पहले उन पर दर्ज हुआ एक नया मुकदमा है। तीन दिन पहले ही आजम खान के खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे स्कूलों की मान्यता दिलाने का मामला रामपुर में दर्ज किया गया था।

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